10:50 AM, 19-Jul-2024
होटल, ढाबों पर लिखने होंगे नाम, बैकफुट पर नहीं पुलिस
कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटल ढाबों पर नाम लिखने के मामले को लेकर सियासी उबाल है। वहीं इस पर डीआइजी अजय साहनी का कहना है कि कोई आदेश रद्द नहीं हुआ है। कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाले होटल और ढाबों आदि पर रेट लिस्ट के साथ मालिक का नाम लिखा होना अनिवार्य है। जिससे मालिक की स्पष्ट पहचान हो और कोई विवाद की स्थिति न बनें।
मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व में कई बार ऐसे हालत सामने आए हैं जब कांवड़ मार्ग पर सामग्री बेचे जाने वाली दुकानों के नाम को लेकर कांवड़ियों में भ्रम व कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी पुनरावृत्ति रोकने को श्रद्धालुओं की आस्था के मददेनजर कांवड़ मार्ग पर पड़ृने वाले होटल, ढ़ाबों एवं खानपान की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वह स्वेच्छा से अपने मालिक और काम करने वालों का नाम प्रदर्शित करे। इस आशय का आदेश किसी प्रकार का धार्मिक विभेद न होकर सिर्फ मुजफ्फरनगर जनपद से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, आरोप प्रत्यारोप एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को बचाना है। यह व्यवस्था पूर्व में भी प्रचलित रही है।