Calcutta High Court on WBSSC Teacher Recruitment Scam
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West Bengal SSC Teacher Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, अगर अनुचित तरीकों से नियुक्त शिक्षकों को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, तो बेहतर होगा कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) को ही समाप्त कर दिया जाए।
जस्टिस विश्वजीत बसु ने उसी अदालत के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के पहले के आदेश की समीक्षा करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं को तत्काल समाप्त करने का आदेश दिया गया था। आयोग ने तर्क दिया कि विचाराधीन शिक्षक तीन साल से अधिक समय से सेवा में हैं और उनके खिलाफ अब तक अपराध की कोई शिकायत दर्ज नहीं है।
इस पर जस्टिस बसु ने आयोग से कहा कि अवैध नियुक्तियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, अगर वे शिक्षक के रूप में बने रहते हैं, तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। वे शिक्षक के रूप में नहीं रह सकते। उन्हें वैकल्पिक नियुक्तियां प्रदान की जा सकती हैं।
हालांकि, आयोग के वकील सुतनु पात्रा ने अदालत को सूचित किया कि चूंकि इस मामले में डब्ल्यूबीएसएससी और राज्य सरकार के बीच कोई संबंध नहीं है, इसलिए इन शिक्षकों को किसी अन्य विभाग में नियुक्त करना संभव नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर, 2022 को फिर होगी।