हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत अधिकारियों के 3587 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 21 सितंबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि भर्ती प्रक्रिया किस नियमावली के तहत की जा रही है।
आजमगढ़ के अभिषेक कुमार सिंह ने भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं।
याची का कहना है कि 18 जून 2015 को 3587 ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया। भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पंचायत सेवा नियमावली 1978 के तहत की जा रही है। जबकि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती के लिए पंचायत विकास अधिकारी भर्ती नियमावली 1999 तैयार की है। नई भर्तियां इसी नियमावली के तहत कराई जानी चाहिए थीं।