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Jharkhand: पूर्वी सिंहभूम में व्यक्ति ने तलवार से की दो महिलाओं की हत्या, दो अन्य घायल; जानें पूरा मामला

Wed, 31 Jan 2024 08:19 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

Jharkhand: पूर्वी सिंहभूम जिले में दो परिवारों के बीच चल रहे विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने तलवार से एक ही परिवार की दो महिलाओं की हत्या कर दी और दो अन्य को घायल कर दिया।
 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Pixabay
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विस्तार
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झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक व्यक्ति ने एक ही परिवार की दो महिलाओं की तलवार से काटकर हत्या कर दी और दो अन्य को घायल कर दिया। मामला दो परिवारों के बीच विवाद का बताया जा रहा है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। 

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घर में घुसकर की महिलाओं की हत्या
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना मंगलवार की रात रघुनाथडीह गांव में हुई। आरोपी ने घर में घुसकर दो लोगों की हत्या की। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान 55 वर्षीय कुल्लू मुंडा और 24 वर्षीय दीपाली मुंडा के रूप में हुई है। दीपाली का पति दशरथ उर्फ पीरू मुंडा (26 वर्षीय) और उनका नाबालिग बेटा घायल हो गए। 

कहां से शुरू हुआ दोनों परिवारों के बीच विवाद
धालभूमगढ़ पुलिस थाने के प्रभारी नंद किशोर तिवारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसने शवों को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक, दशरथ ने दावा किया कि आरोपी के बेटे ने उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की थी। जिसके बाद उन्होंने आरोपी के बेटे के साथ हाथापाई की थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया था और मंगलवार को इस मुद्दे को सुलझा लिया था।  

दशरथ और बेटे का अस्पताल में चल रहा इलाज
पुलिस ने बताया कि छेड़छाड़ के आरोपी के पिता ने दशरथ की चाची कुल्लू और पत्नी दीपाली पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि दशरथ और उसके पांच वर्षीय बेटे का एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
शिक्षक का सिर काटने वाले को आजीवन कारावास
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की एक अदालत ने एक सरकारी स्कूल की महिला शिक्षक का सिर काटने के जुर्म में 31 वर्षीय एक व्यक्ति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने हरि हेम्ब्रम को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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