झारखंड के गोड्डा जिले की एक अदालत ने 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को गुरुवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला न्यायाधीश-प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
यह घटना छह साल पहले हुई थी। एफआईआर के अनुसार, महागामा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता 13 जून, 2017 को अपने घर की छत पर सो रही थी। आरोपी ने तमंचे के बल पर उसका अपहरण कर लिया और अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बाद में अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जो उसे थाने ले गए और शिकायत दर्ज कराई।