बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव 2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज झारखंड के पलामू कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने लालू यादव पर 6000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। बता दें कि लालू यादव पर साल 2009 में चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर को गलत जगह पर लैंड करवाने का आरोप था। चुनाव आयोग ने लालू के इस कदम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था और FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। इस मामले में कोर्ट ने लालू को हाजिर होने के लिए आखिरी नोटिस दिया था।
लालू यादव पटना के लिए रवाना
अदालत से बरी होते ही लालू यादव अब पलामू से पटना के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि अदालत से बाहर निकलने के बाद लालू ने पत्रकारों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उनके वकील ने सारे मामले को समझा दिया।
मामले में बरी हुए लालू: वकील
अदालत का फैसला आने के बाद लालू प्रसाद यादव के वकील धीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पीठ ने सभी बातों को सुना और दोनों पक्षों की याचिका को देखते हुए 6,000 रुपये का जुर्माना लेकर उन्हें बरी कर दिया और मामले को निष्पादित कर दिया।
क्या है मामला?
दरअसल, लालू यादव झारखंड विधानसभा चुनाव 2009 चुनाव के दौरान गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह का प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में लालू की रैली होनी थी। जबकि प्रशासन ने हेलीकॉप्टर उतारने के लिए गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर में बने हेलीपैड को तय किया था लेकिन लालू ने हेलीकॉप्टर को रैली वाले मैदान में ही उतार दिया था। इसके बाद वहां अफरातफरी मच गई। इस घटना के बाद लालू प्रसाद यादव और उनके पायलट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था।
हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया था: लालू पक्ष
मामला दर्ज होने के बाद इस मसले पर राजनीति भी खूब हुई। लालू पक्ष के लोगों का कहना था कि हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया था वहीं विपक्ष का कहना था कि लालू ने ये सब भीड़ जुटाने के लिए किया था। हालांकि, सच्चाई क्या है आज अदालत तय करेगी।