झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को पीआईएल मामले में रिश्वत लेने की सीबीआई को जांच का निर्देश दिया है। रिश्वत देकर पीआईएल मैनेज करने के मामले में ईडी ने कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस बड़ी साजिश की जांच करने का निर्देश दिया है।
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अदालत का यह आदेश अमित अग्रवाल की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें उन्हें पीआईएल के लिए नगद घोटाले में गिरफ्तार करने की ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोलकाता पुलिस ने 31 अगस्त को झारखंड उच्च न्यायालय के वकील राजीव कुमार को 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था।
ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई उच्च अधिकारियों के खिलाफ दायर दो जनहित याचिकाओं में एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील राजीव कुमार को फंसाने की साजिश रचने के आरोप में अक्तूबर के पहले हफ्ते में अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। हालांकि राजीव कुमार जमानत पर बाहर है।