झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पिछले दिनों रांची में हुई हिंसा पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने रिपोर्ट में राज्य सरकार को दोषियों को पकड़ने के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य की कार्रवाई का उल्लेख करने का निर्देश दिया।
राज्य की राजधानी रांची में 10 जून को हिंसक विरोध प्रदर्शन में दो लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति एस एन प्रसाद की पीठ रांची हिंसा पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने यह भी जानना चाहा कि कैसे पथराव किया गया और पुलिस ने भी पथराव किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पुलिस पर गोलियां भी चलाई गईं। अदालत ने कहा कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी।