दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्र की अदालत ने आठ दिसम्बर 2020 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 10 आरोपियों को मंगलवार को 25-25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 31-31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
झारखंड के दुमका जिले की एक कोर्ट ने पति को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 10 आरोपियों को 25-25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों के खिलाफ 31-31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामल डेढ़ साल पुराना बताया जा रहा है।
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दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्र की अदालत ने आठ दिसम्बर 2020 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 10 आरोपियों को मंगलवार को 25-25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 31-31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक को समयबद्ध ढंग से इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
सरकारी वकील चंपा कुमारी ने बताया कि दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर निवासी मनोज मोहली और इसी नाम का दूसरा व्यक्ति, मंगल मोहली उर्फ मामु, बोदी लाल मोहली, संतोष हेम्ब्रम, विकास मोहली, मिथुन टुडू उर्फ मोहली, नुनुलाल मोहली, उज्जवल मोहली और एगियास मोहली उर्फ बाबू को 25-25 साल के सश्रम कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर सभी आरोपी को ढाई -ढाई साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।