एक सीबीआई अदालत ने झारखंड के पूर्व भूमि और राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां को आय से अधिक संपत्ति के मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। जज अनिल कुमार मिश्रा ने भुइयां पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि वह जुर्माना देने में असफल रहते हैं तो उन्हें एक साल अतिरिक्त जेल में गुजारना होगा।
सीबीआई सूत्रों के अनुसार, पूर्व मंत्री के खिलाफ साल 2013 में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि भूइयां ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक करीब 1.03 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की। तीन बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक रहे भुइयां 2005 और 2009 में शिबू सोरेन और मधु कोड़ा की सरकार में मंत्री रहे हैं।