रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने मांडर के विधायक व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया। तिर्की को तीन साल की सजा सुनाई गई है।
आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बंधु तिर्की को कोर्ट ने तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। सीबीआई ने 2010 में तिर्की के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने मांडर के विधायक व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया। तिर्की को तीन साल की सजा सुनाई गई है। उन पर तीन लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तिर्की पर 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। अदालत ने इन्हें दोषी करार देने के साथ ही सजा भी सुना दी।
बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने एक अगस्त 2010 को केस दर्ज किया था। सीबीआई जांच में पता चला है कि तिर्की ने मांडर के विधायक रहते मार्च 2005 से जून 2009 तक 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
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सीबीआई की विशेष अदालत में अभियोजन की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए थे। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता राजीव शर्मा ने 2009 में निचली कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। निचली कोर्ट ने एक जुलाई 2009 को जांच का आदेश दिया था।