जम्मू-कश्मीर में अनलॉक 5.0 के तहत स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थानों को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। यह संस्थान 31 अक्तूबर तक बंद रहेंगे। 15 अक्तूबर से प्रभावी नई व्यवस्था के तहत कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
इस बीच शराब की बार खोलने के लिए नौ अक्तूबर से अनुमति दे दी गई है। प्रदेश में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से दाखिल होने वालों के लिए कोरोना टेस्टिंग पहले की तरह अनिवार्य रहेगी। प्रदेश में अब कोई भी जिला रेड जोन नहीं है, लिहाजा किसी भी तरह की आवाजाही के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी।
सार्वजनिक उपस्थिति वाले हॉल जैसे बंद स्थानों पर क्षमता से पचास फीसदी और अधिकतम 200 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। खेल परिसरों में अब दर्शक भी जा सकेंगे।
65 साल से ज्यादा आयु के लोगों, गर्भस्थ और दस साल से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या मामले ही अपवाद होंगे। जिला उपायुक्त अब स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। ऐसा करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की प्रदेश कार्यकारी कमेटी से मंजूरी लेनी पड़ेगी।