जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस (ज्यूडिशियल) परीक्षा 2013 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस जनक राज कोतवाल ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है।
साथ ही मामले की अगली सुनवाई से पहले अदालत में अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत ने तब तक चयन प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। याचिकाकर्ता के वकील अभिनव शर्मा ने अदालत में कहा कि याची ने उक्त परीक्षा दी थी।
13 अगस्त को सचिव और परीक्षा संचालक की ओर से जारी आदेश के अनुसार 120 सवालों की परीक्षा थी। प्रारंभिक परीक्षा के 11 सवाल गलत पाए गए, जबकि पांच सवालों पर कमीशन की ओर से जारी ‘आफिशियल की’ भी गलत पाए गए, जो कि कुल सवालों के लगभग दस फीसदी हैं। याची ने कहा कि इससे परीक्षा की खामियां उजागर हुईं हैं।