श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में स्थित अरिपाल झरने के संरक्षण और पुनरुद्धार से संबंधित एक जनहित याचिका को बंद कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता मोहम्मद यूनुस और सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया। न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्षों के विद्वान वकील की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद याचिकाकर्ता जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए ने दलील दी कि प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा दायर जवाब में दिए गए रुख के मद्देनजर कार्यवाही बंद कर दी जाए लेकिन याचिकाकर्ता को आगे कोई भी वाद उत्पन्न होने पर नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए। संवाद
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