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शांतिप्रिय नागरिकों को पीटने और उन पर अत्याचार करने से हम शांति और उन्हें खो देंगे : उच्च न्यायालय

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अमर उजाला ब्यूरो
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श्रीनगर। पत्रकार माजिद हैदरी के सार्वजनिक सुरक्षा के तहत हिरासत आदेश को रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि शांतिप्रिय नागरिकों के साथ इस तरह का कठोर व्यवहार किया जाता है, उन्हें पीटा जाता है और उन्हें निवारक हिरासत में रखा जाता है, तो हम शांति और शांतिप्रिय नागरिकों को खो देंगे।
न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिवादियों (अधिकारियों) ने अपने जवाबी हलफनामे में हिरासत में लिए गए व्यक्ति (हैदरी) को “भारत का शांतिपूर्ण नागरिक नहीं” बताया है।”
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हैदरी ने अपनी याचिका में रेडियो कश्मीर, श्रीनगर द्वारा 10 दिसंबर 2017 को जारी एक प्रमाण पत्र का विवरण दिया था, जिसमें निदेशक (पीएच) रेडियो कश्मीर, श्रीनगर ने ऑल इंडिया रेडियो की ओर से, उनकी मां शफकत जहान और उनके परिवार के प्रति राष्ट्रीय प्रसारण इतिहास के एक महत्वपूर्ण समय में देश को अपनी स्पष्ट सेवाएं देने के लिए आभार व्यक्त किया है। अदालत ने कहा, बंदी (हैदरी) की मां को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी गई है कि 1985 से रेडियो प्रसारण में योगदान की उनकी समृद्ध विरासत है, जब उनकी यात्रा स्कूल प्रसारण कार्यक्रम से शुरू हुई थी।
जब सब कुछ खो गया था, तब उन्होंने घाटी भर के बच्चों के मन को सकारात्मक विचारों और उज्ज्वल भविष्य की आशा से ढाला।प्रमाणपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कश्मीर में आतंकवाद के चरम पर रहने के दौरान उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। उनके योगदान की सराहना करने के लिए हमें उस समय की स्थिति को समझना होगा। अदालत ने यह भी कहा, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि नब्बे के दशक की शुरुआत में (1990 के दशक में) आतंकवाद की शुरुआत के साथ ही रेडियो कश्मीर, श्रीनगर के कई सदस्य घाटी छोड़कर चले गए थे।
स्थानीय कलाकारों को आतंकवादियों ने रेडियो कार्यक्रमों में भाग न लेने की चेतावनी दी थी। कर्मचारियों की भारी कमी, कर्फ्यू, मुठभेड़, हड़ताल और स्थानीय कलाकारों द्वारा बहिष्कार के कारण सिग्नल को चालू रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। स्टेशन टूटने की कगार पर था। रेडियो कश्मीर के इतिहास के उस महत्वपूर्ण मोड़ पर, देश के प्रमुख रेडियो स्टेशन को जीवित रखने और इसे बदनामी से बचाने के लिए कुछ स्थानीय कलाकार आगे आए। ऐसी ही एक बहादुर महिला बंदी की माँ थी। जब उसने प्रति-प्रचार कार्यक्रम ''''वादी की आवाज'''' की मेजबानी करने के लिए स्वेच्छा से काम किया, तो उसने बहुत साहस और देशभक्ति का परिचय दिया।

अदालत ने कहा कि उसे पहले ही आगाह कर दिया गया था कि वह खुद को और अपने परिवार को गंभीर खतरे में डाल रही है, लेकिन जहान ने नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, उसने कई सालों तक ''''शहनाज'''' के छद्म नाम से कार्यक्रम की मेजबानी की। बंदी (हैदरी) की मां की प्रशंसा करते हुए, रेडियो कश्मीर, श्रीनगर के निदेशक (पीएच) ने 10 दिसंबर 2017 को लिखे अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि बंदी की मां ने संवेदनशील और विवादास्पद विषयों को उस समय बहुत ही नाजुक ढंग से संभाला, जब कुछ लोगों के लिए नाराजगी का एक वाक्य भी उसके और उसके परिवार के लिए विनाशकारी या यहां तक कि जानलेवा हो सकता था।

हैदरी ने अपनी याचिका के साथ उनके द्वारा प्रसारित समाचार रिपोर्ट भी संलग्न की थी, जिसमें कहा गया था कि कैसे जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद को दूर रखा और उसे कुचल दिया। अदालत ने कहा, यहां तक कि बंदी द्वारा रिपोर्ट की गई विभिन्न खबरें भी हैं, जिनमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और जम्मू-कश्मीर के पुलिस अधिकारियों की प्रशंसा की है।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि हिरासत में रखने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली संतुष्टि “अप्रासंगिक या अमान्य आधारों” पर आधारित नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा, “हिरासत में लेने वाले अधिकारी के लिए केवल पुरानी घटनाओं का उल्लेख करना और उन्हें हिरासत के आदेश का आधार बनाना उचित नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, “ऐसी पुरानी सामग्री का भविष्य में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पक्षपातपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने की संभावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा।”
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हिरासत में लेने वाले अधिकारी द्वारा हैदरी के खिलाफ एफआईआर संख्या 88/2023 के संदर्भ का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि मामला मानहानि से संबंधित है। अदालत ने कहा, यह चौंकाने वाला है कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी ने इस एफआईआर का इस्तेमाल हिरासत में लिए गए व्यक्ति (हैदरी) को निवारक नजरबंदी के तहत रखने के लिए अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि दिखाने के लिए किया है, इस तथ्य से बेखबर कि इसमें शामिल आरोप दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश - भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित नहीं करेंगे।
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