श्रीनगर पुलिस की हिरासत में आरोपी
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श्रीनगर में निकाह का प्रस्ताव ठुकराने पर 24 वर्षीय युवती पर एसिड हमले के मामले में पुलिस ने एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) श्रीनगर की अदालत में पेश चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता आधार तैयार करने का दावा किया गया है। वहीं, इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को पुलिस ने वयस्क मानते हुए अभियोजन चलाने की मांग की है।
पुलिस के अनुसार इस आरोपी की आयु 16 से अधिक और 18 से कम है। अधिनियम के तहत संगीन अपराध के मामले में इससे कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। नाबालिग समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 362ए और 120-बी के तहत आरोप तय किए हैं।
इसमें न्यूनतम दस वर्ष व अधिकतम उम्र कैद का प्रावधान है। पुलिस के अनुसार एक फरवरी की शाम को मुख्य आरोपी साजिश अल्ताफ शेख निवासी डलगेट एक नाबालिग के साथ आया और महिला पर तेजाब फेंककर भाग गया। शेख को मोहम्मद सलीम निवासी डलगेट ने तेजाब उपलब्ध करवाया था।
पुलिस का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत और मजबूत अभियान तैयार किया गया है। तीन सप्ताह के भीतर चार्जशीट दायर कर जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। तेजाब हमले की पीड़ित महिला को इलाज के लिए श्रीनगर से चेन्नई भेजा गया था।