खेल परिषद ने जारी किए दिशा-निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। जम्मू-कश्मीर खेल परिषद ने जम्मू-कश्मीर बैडमिंटन संघ के वर्ष 2026-30 के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिषद ने पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए चुनाव संपन्न कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारी/निर्वाचन प्रभारी की नियुक्ति की है।
जारी आदेश के अनुसार, चुनाव जम्मू-कश्मीर खेल परिषद के संविधान और निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत कराए जाएंगे। सभी पदाधिकारियों का चुनाव केवल गुप्त मतदान (सीक्रेट बैलेट) के माध्यम से होगा और पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारी की निगरानी में संपन्न कराई जाएगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संघ के पदाधिकारी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं होने चाहिए और उन्हें संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से गैर-राजनीतिक संबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अध्यक्ष अधिकतम 12 वर्ष तक पद पर रह सकेगा, जबकि महासचिव/सचिव और कोषाध्यक्ष लगातार दो कार्यकाल (चार-चार वर्ष) से अधिक पद पर नहीं रह सकेंगे। इसके बाद दोबारा चुनाव लड़ने के लिए चार वर्ष का कूलिंग-ऑफ पीरियड अनिवार्य होगा। इसके अलावा अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर पद छोड़ देंगे।
खेल परिषद ने यह भी निर्देश दिया है कि चुनाव से कम से कम 15 दिन पहले पात्र मतदाता सूची प्रिंट मीडिया में प्रकाशित की जाए, ताकि आपत्तियां आमंत्रित की जा सकें। किसी भी पदाधिकारी को एक साथ किसी अन्य खेल संघ में पद रखने की अनुमति नहीं होगी। बिना सरकारी अनुमति के कोई सरकारी कर्मचारी तथा खेल परिषद का कोई कर्मचारी किसी खेल संघ का पदाधिकारी नहीं बन सकेगा।
आदेश के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी मतदान का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि सक्रिय खिलाड़ी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। संघ की सदस्यता में कम से कम 25 प्रतिशत उत्कृष्ट खिलाड़ी और 10 प्रतिशत महिला खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होगा। खेल परिषद ने रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि नामांकन, नामांकन वापसी, पात्र मतदाता सूची के प्रकाशन और चुनाव कार्यक्रम की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी कराई जाए। चुनाव परिणाम की गोपनीय रिपोर्ट भी परिषद को भेजी जाएगी।