सांबा के प्रधान सत्र न्यायाधीश ने 15 दिन की राहत दी, गंभीर किडनी रोग से पीड़ित है आरोपी
सांबा। सांबा की विशेष पॉक्सो अदालत ने 77 वर्षीय आरोपी बलवंत सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी सदोह सांबा को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर 15 दिनों की अंतरिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने यह राहत आरोपी की गंभीर बीमारी और उम्र को देखते हुए दी है।
मामला थाना सांबा में यौन शोषण से संबंधित धारा 75 भारतीय न्याय संहिता (भारतीय न्याय संहिता) और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने की कोशिश की थी।
न्यायालय में पेश मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी को गंभीर किडनी रोग (स्टेज-5) है जिससे उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। जेल अधीक्षक, जिला कारागार कठुआ की रिपोर्ट में भी पुष्टि की गई कि आरोपी को सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल जम्मू में नेफ्रोलॉजिकल उपचार के लिए ले जाया गया था।
प्रधान सत्र न्यायाधीश आरएन वाटल ने आदेश में कहा कि आरोपी 15 नवंबर 2025 तक जमानत पर रहेगा और 16 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक जेल में आत्मसमर्पण करेगा। आरोपी को एक लाख के जमानती और व्यक्तिगत मुचलके के साथ दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा आरोपी को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से बाहर जाने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने से मना किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जमानत केवल चिकित्सीय और मानवीय आधार पर दी गई है और किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में जमानत रद्द मानी जाएगी।