सांबा। चोरी की संपत्ति के लेनदेन मामले में आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 30 हजार रुपये जमानत राशि अदा करने पर सशर्त जमानत दी है। मामला साल 2019 का है और बाड़ी ब्राह्मणा थाना अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है।
पुलिस की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आशिक अली उर्फ आकू निवासी लड़वाल मढ़ीन कठुआ को बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने चोरी की संपत्ति के लेनदेन मामले में गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया। अभियुक्त के वकील ने तर्क देकर जमानत की अपील की। अभियोजन पक्ष के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि अभियुक्त ने धारा 379 और 411 आईपीसी के तहत गंभीर अपराध किए हैं जो गैर जमानती और जघन्य प्रकृति के हैं। मामले का चालान अभी पेश किया जाना बाकी है और जांच जारी है। आरोपी को जमानत मिलने से मामले की जांच और सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
दोनों पक्षों की दलीलें और तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से व्यक्त की गई आशंकाएं ठोस सामग्री से समर्थित नहीं हैं। लिहाजा आरोपी को 30 हजार रुपये जमानत राशि अदा करने पर सशर्त जमानत दे दी है। संवाद