सांबा। जानलेवा हमले और मारपीट के मामले में पुलिस से सहयोग न मिलने पर महिला की ओर से दायर याचिका पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के निर्देश दिए हैं।
मामला विजयपुर थाना क्षेत्र का है। याचिकाकर्ता रानी देवी निवासी छजवाल ने आरोप लगाया कि गांव के ही राकेश कुमार, रजनी देवी, रामा और कान्हा ने उस पर हमला कर मारपीट और गाली-गलौज की। पुलिस को शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई न होने पर उसने कोर्ट का रुख किया।अदालत ने पुलिस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद पाया कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की सत्यता की जांच करने के निर्देश दिए। संवाद