डीसी ने जारी किया आदेश, 60 दिन तक लागू रहेगा प्रतिबंध
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जिला प्रशासन ने मवेशियों के बिना अनुमति के परिवहन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में डीसी की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बिना अनुमति के मवेशियों को जिले के बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। यह आदेश 60 दिन तक जारी रहेगा।
संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्ति और एजेंसियां जिला सांबा के माध्यम से अन्य जिलों में ट्रकों व अन्य साधनों के जरिये से दुधारू/खेत वाले जानवरों जैसे गोजातीय पशुओं के परिवहन में लगे हुए हैं। इस कारण कानून और व्यवस्था बनाने रखने में व्यवधान पड़ रहा है। इसलिए डीसी अभिषेक शर्मा जिला मजिस्ट्रेट सांबा ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके परिवहन पर रोक लगा दी है।
पूर्व अनुमति के बिना गाय, बैल, बछड़ा और भैंस आदि मवेशियों के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराएंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और साठ दिन तक जारी रहेगा।