आरएस पुरा। जिले में टेनेंसी एक्ट 2025 के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। महमूद अहमद और लेख राज निवासी गांव दरावते ने घरों में कई लोगों को बिना सत्यापन कराए रखा था। दोनों के खिलाफ थाना आरएस पुरा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
आरोपियों ने जिला मजिस्ट्रेट जम्मू की ओर से जारी आदेश का उल्लंघन किया है। आदेश के अनुसार घर में किरायेदार रखने से पहले उनका विवरण संबंधित पुलिस थाने में सत्यापित करवाना अनिवार्य किया होना चाहिए।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किरायेदार रखने से पहले संबंधित थाने में सत्यापन जरूरत करवाएं। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।