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जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पांच किमी दायरे में धारा 144 लागू

Sat, 08 Oct 2016 07:46 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
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सीमा पर तैनात जवान - फोटो : File Photo
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इंटरनेशनल बार्डर के पांच किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। बीएसएफ के कहने पर जिला प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया। जो फिलहाल सांबा जिले में लागू किया गया है। इसके बाद अन्य बार्डर जिलों में भी इस आदेश लागू किया जा सकता है।
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बीएसएफ ने प्रशासन के समक्ष आशंका जताई है कि उस पार से आतंकियों की घुसपैठ हो सकती है। वह लोग हमला कर सकते हैं। इसलिए देश विरोधी तत्वों पर नजर रखने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। बीएसएफ के 9 बटालियन के कमांडेंट की ओर से सांबा की जिला उपायुक्त को इस बाबत लिखित में अर्जी दी गई है। 

पाकिस्तान की ओर से सीमापार बढ़ी गतिविधि और सीमा के पास आतंकी हमले के खुफिया इनपुट के बाद सेना और बीएसएफ ने बार्डर पर चौकसी बढ़ा दी है । इसी क्रम में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त कार्यालय में ये अर्जी दी गई है । 
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पाकिस्तान की ओर से आतंकी हमले की आशंका

बीएसएफ ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था - फोटो : फाइल फोटो
इस अर्जी में कहा गया है कि अगले दो महीने के लिए पांच किलोमीटर तक के दायरे में 144 लागू की जाए, क्योंकि उनके पास खुफिया एजेंसियों की सूचना है कि पाकिस्तान में कई तरह की भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। इसमें बार्डर फायरिंग और आतंकी हमले शामिल हो सकते हैं।

ऐसे में बीएसएफ को पांच किलोमीटर के दायरे में कड़ी नजर रखने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो भी इस क्षेत्र में आए, अपने साथ पहचान पत्र रखे, ताकि सुरक्षा जांच में परेशानी न हो। ऐसी ही एक अर्जी सांबा के एसएसपी की तरफ से भी डीसी को दी गई है। इसमें आतंकी हमले होने की सूचना है।

डीसी शीतल नंदा का कहना है कि सुबह 9 से शाम पांच बजे तक मूवमेंट ही होनी चाहिए। इसमें मूवमेंट करने वाला अपने साथ आई कार्ड जरूर रखें। 
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