रेप और अपहरण के मामले में प्रिंसिपल सेशन जज उधमपुर आरएस जैन ने तीन लोगों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
रेप के मामले में राहुल शर्मा को सात साल और अपहरण के मामले में गणेश कुमार एवं पवन शर्मा को तीन साल की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन के अनुसार गणेश, राहुल तथा पवन के खिलाफ रामनगर थाने में छह अक्टूबर, 2011 को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 14 साल की बेटी पांच अक्टूबर को किरमू के पास घास काटने गई थी और तब से गायब है।
गणेश और पवन ने गाड़ी से उसका अपहरण कर लिया और किसी आपराधिक नीयत से मोड प्लासन की ओर ले गए। उनके और परिवार के सदस्यों ने पत्थर से रास्ता ब्लाक कर दिया और गाड़ी के लौटने का इंतजार करने लगे।
दस मिनट बाद दोनों व्यक्ति गाड़ी से लौटे और जबरन उधमपुर की ओर गाड़ी ले गए। परिवार के लोगों ने बेटी की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला।
इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो लड़की के बयान तथा मेडिकल के आधार पर धारा 376 का केस भी कायम कर लिया गया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रिंसिपल सेशन जज ने फै सला दिया कि आरपीसी की धारा 363 के तहत राहुल शर्मा, गणेश कुमार और पवन शर्मा को तीन साल की सजा तथा पांच हजार रुपये जुर्माना भरें।
जुर्माना न भरने की दशा में सजा एक महीने के लिए बढ़ जाएगी। इसके साथ ही राहुल शर्मा को आरपीसी की धारा 376 के तहत सात साल की सजा तथा 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर दो महीने सजा बढ़ जाएगी।