जम्मू। प्रदेश के तमाम स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की सहज आवाजाही के लिए रैंप व अन्य सुविधाएं देनी होंगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में राइट्स आफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 लागू हो गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी किए हैं। सर्कुलर पर गंभीरता से अमल करते हुए स्कूलों को चार सप्ताह में रैंप, रेलिंग व ऐसी अन्य सुविधाएं देनी होंगी, जिससे दिव्यांग बच्चे भी आसानी से स्कूल आ सकें।
शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. असगर हसन सामून ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि अधिनियम की धारा 89 के तहत उल्लंघन करने वालों पर दस हजार से लेकर पांच लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। एक्ट के तहत सरकारी स्कूलों समेत सरकार से संबद्ध सभी संस्थानों में दिव्यांग बच्चों की बुनियादी सुविधाएं देनी होंगी।