जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 को 'स्थाई' बताने और इसमें किसी संशोधन नहीं होने का फैसला देने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल संसद ही धारा 370 को निकाल या खत्म करने पर विचार कर सकती है।
संसद ही जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को बरकरार रख सकती है या फिर उसे समाप्त कर सकती है संविधान से धारा 370 को हटाने वाली याचिका की सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत इस तरह के दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकती।
मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू ने याचिका को रद्द करते हुए कहा कि क्या हम संसद से कह सकते हैं कि वह इस धारा को निकाल दे। यह कोर्ट का काम नहीं है। पीठ में जस्टिस अमिताव रॉय भी शामिल थे।