जम्मू कश्मीर सहित देश भर में सोमवार को तीन नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू किए गए हैं।
जम्मू-कश्मीर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कश्मीर घाटी के श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुला पुलिस स्टेशन में नए आपराधिक कानूनों के तहत मामले दर्ज हुए हैं। तीनों जिलों के थानों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
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एक अधिकारी के अनुसार, सदर उपखंड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले छानपोरा पुलिस स्टेशन में 22/2024 नंबर की एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया, 'यह मामला नए कानून की धारा 135-1(बी) और 303(2) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है।'
इसी तरह अनंतनाग के बिजबेहड़ा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125(ए) और 281 के तहत एफआईआर संख्या 143/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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बारामुला पुलिस ने नए आपराधिक प्रावधानों के तहत पुलिस स्टेशन क्रिरी में मामला दर्ज किया है। अवैध खनन गतिविधियों में शामिल आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303(2) और 329(3) के तहत एफआईआर संख्या 93/2024 दर्ज की गई है।
सोमवार को देश में तीन नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू किए गए हैं। नए कानूनों ने क्रमशः ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।