जम्मू। आवासीय भवन का प्रयोग कामर्शियल रूप में होने पर नगर निगम ने एक घर को सील किया है। शहर में लोग आवासीय घरों को व्यवसाय चलाने के लिए किराए पर दे रहे हैं। इससे नियमों की अवहेलना हो रही है।
शुक्रवार को भी नगर निगम की टीम ने छन्नी हिम्मत में एक भवन को सेक्शन 8(1) आफ जेएंडके कंट्रोल आफ बिल्डिंग आपरेशन एक्ट-1988 के तहत सील किया। यह भवन का निर्माण अर्पणा गुप्ता ने कराया था। इसका प्रयोग व्यवसाय के लिए हो रहा था। नगर निगम ने अनुमति आवासीय भवन के लिए दी गई थी। शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। नगर निगम के आयुक्त पंकज मंगोत्रा ने कहा कि नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई जारी रहेगी। व्यवसाय प्रयोग के लिए भवन अनुमति लेनी जरूरी है। भवन में सैलून चल रहा था। टीम में इंफार्समेंट स्टाफ और शामिल रहे। इससे पहले भी नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए एक दर्जन घरों-दुकानों को सील किया है। आधा दर्जन दुकानों और घरों को गिराया जा चुका है। नगर निगम की कार्रवाई से शहर में काफी हड़कंप हैं।