क्या है मामला
सीबीआई ने 12 सितंबर 2020 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। सीबीआई इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। आरोप पत्र में बताया गया था कि जम्मू और कश्मीर कृषि सुधार अधिनियम, 1976 की धारा 14 का उल्लंघन कर गिफ्ट डीड के माध्यम से लगभग 329 कनाल भूमि हासिल की।
जांच में ईडी ने पाया कि ट्रस्ट द्वारा डीपीएस स्कूल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए अतिरिक्त भूमि का सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। इस मामले में ट्रस्ट के अध्यक्ष, भूमि दान करने वालों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों, गवाहों से संबंधित लोग शामिल हैं जिन्होंने कार्यों को निष्पादित किया था और तत्कालीन पटवारी रहे रविंदर सिंह ने गलत तरीके से आरबी शैक्षणिक ट्रस्ट को जमीन देने के लिए तीन फर्द काटे।