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Jammu City: वकील की दलील- एसआई को फंसाया, वह दोनों को समझाने गए थे, एसआईटी इंचार्ज और एसएचओ तलब

Tue, 23 May 2023 05:31 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश जम्मू सुधीर खजुरिया ने एसआईटी इंचार्ज, बाग-ए-बाहु थाना प्रभारी और नाबालिग को तलब करते हुए जवाब मांगा है कि वे आपत्तियां दर्ज कराएं।
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जम्मू-कश्मीर पुलिस - फोटो : PTI (File Photo)
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विस्तार
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जम्मू के होटल से अपहृत नाबालिग के साथ गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर और प्रॉपर्टी डीलर ने अदालत में जमानत अर्जी दायर की। पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश जम्मू सुधीर खजुरिया ने एसआईटी इंचार्ज, बाग-ए-बाहु थाना प्रभारी और नाबालिग को तलब करते हुए जवाब मांगा है कि वे आपत्तियां दर्ज कराएं। बता दें पुलिस के सब इंस्पेक्टर सरदार अली और प्रॉपर्टी डीलर मुजफ्फर को होटल रमादा में पकड़ा गया था।

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आरोपियों की तरफ से एडवोकेट एके साहनी और असीम कुमार साहनी ने जमानत याचिका दायर की। अदालत के समक्ष बताया कि आरोपी निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया है, क्योंकि सरदार अली एसआई है। उसकी पत्नी डीडीसी सदस्य और पिता बीडीसी अध्यक्ष हैं। वह सम्मानित परिवार से हैं। अन्य आरोपी 27 साल का नौजवान है और उसे मनगढ़ंत मामले में धकेला जा रहा है।

एडवोकेट असीम साहनी ने याचिका में कहा कि अपहरण का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि वह खुद दोस्त मुजफ्फर से मिलने होटल आई थी। एसआई भी प्रॉपर्टी डीलर के करीबी दोस्त होेने के नाते वहां पहुंचा। बताया कि मुज्जफर और नाबालिग शादी करना चाहते थे। सब इंस्पेक्टर ने दोस्त को समझाया। यहां तक कि नाबालिग को कहा कि वह माता-पिता से बात करे। लड़की मर्जी से आई थी, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है।
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ऐसे में न तो कोई अपहरण हुआ और न ही पॉक्सो से संबंधित अपराध। फाइल और सीसीटीवी फुटेज से पता चलेगा कि नाबालिग बिना दबाव के खुद पहुंची थी। याचिका में तर्क पर गौर करते हुए विशेष न्यायाधीश जम्मू सुधीर खजुरिया ने एसआईटी इंचार्ज और बाग-ए-बाहु थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। जेएनएफ

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