इल्तिजा ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक है और इसे प्रतिवादी या उसकी एजेंसियों द्वारा की गई जांच के चलते अत्यधिक लंबे समय तक रोककर नहीं रखा जा सकता है। एडीजीपी स्वैन को लिखे एक पत्र में कहा कि वह आपके ध्यान में लाना चाहती हैं कि उन्होंने कभी कानून या नियम का उल्लंघन नहीं किया है।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। उनका आरोप है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरआर स्वैन के हस्तक्षेप से पुलिस उनके सत्यापन को स्पष्ट नहीं कर रही है।
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इल्तिजा ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक है और इसे प्रतिवादी या उसकी एजेंसियों द्वारा की गई जांच के चलते अत्यधिक लंबे समय तक रोककर नहीं रखा जा सकता है।
एडीजीपी स्वैन को लिखे पत्र में कहा कि उन्होंने कभी कानून या नियम का उल्लंघन नहीं किया है। इल्तिजा का पासपोर्ट पिछले साल समाप्त होने वाला था और उन्होंने इसके नवीनीकरण के लिए 8 जून, 2022 को आवेदन किया था।
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आवेदन करने के बाद कई बार ऑनलाइन चेक किया और यह अभी भी बडगाम जिले में एसपी कार्यालय में सत्यापन के लिए लंबित है। इल्तिजा मुफ्ती ने पत्र में पासपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी जिक्र किया है।
उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि यात्रा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और सरकार को किसी आवेदक को पासपोर्ट देने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है।