रियासी। जिला के पांच रूट पर ही मिनी बसें तथा बसों को चलने की अनुमति जारी की गई है। इसके साथ ही सुबह नौ से शाम पांच बजे तक ही यात्री वाहन चलेंगे। वहीं, एसओपी का पालन करते हुए 50 प्रतिशत तक ही सवारियों को वाहन में बिठाना होगा। यह निर्देश एआरटीओ आरके सनमोतरा ने डीएम इंदू कंवल चिब के साथ हुई एक बैठक के बाद जारी किए।
इसमें कहा गया है कि कटड़ा, पौनी, अरनास, बक्कल और डगाकोट के लिए ही मिनी बस तथा बसें चलेंगी। वह भी सुबह नौ से शाम पांच बजे तक ही सेवाएं दे पाएंगे। वाहन चालकों को पचास प्रतिशत तक ही सवारियां बिठाने को कहा गया है इस के साथ ही वाहन को सैनिटाइज करवाना भी अनिवार्य होगा। एआरटीओं ने बताया कि जो वाहन चालक निर्देशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।