रविवार दोपहर को डीसी ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताया कि सोमवार से गैर जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन सभी दुकानों को एक साथ नहीं खोला जाएगा। इसके लिए दिन और समय निर्धारित किया गया है।
इसके अनुसार ही दुकानों को खोलना और बंद करना होगा और दुकानों के अंदर व बाहर किसी प्रकार भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। सामाजिक दूरी का ख्याल रख ही सामान बेचना और खरीदना होगा। अगर लापरवाही कर सामान बेचा व खरीदा गया तो प्रशासन को कार्रवाई करने के साथ सख्ती करनी होगी।
लॉकडाउन 3.0 में जिला प्रशासन की तरफ से दी जाने वाली छूट को लेकर दोपहर के समय जिला मजिस्ट्रेट डॉ. पीयूष सिंगला ने दिन व समय की सूची जारी कर दी। दुकानें बारी-बारी से सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगी।
इस दौरान सभी को मास्क पहनना होगा और दुकानों पर कर्मचारी भी 50 प्रतिशत नियुक्त करने होंगे। इसके अलावा दुकानों पर 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं होगी। दो पहिया वाहन पर केवल व्यक्ति ही बैठेगा और पीछे किसी को बैठने की इजाजत नहीं होगी। दुकानों को खोलने का समय सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक ही निर्धारित किया गया है।