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लॉकडाउन तोड़ने वाले की अर्जी पर जज ने कहा- जमानत देने से टूटेगा कोरोना योद्धाओं का हौसला

Sat, 02 May 2020 01:24 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन का पालन न करने और पुलिस पर हमला करने वाले की जमानत अर्जी को सांबा सीजेएम ने खारिज कर दिया। गांव रामचंद सुंजवां सांबा के रहने वाले लखविंदर सिंह पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला और लॉकडाउन का पालन न करने का केस दर्ज है।

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गांव में कोरोना के संदिग्ध होने की सूचना पर नायब तहसीलदार और पुलिस की टीम गई थी। यहां लखविंदर सिंह गांव में बिना मास्क के घूमता हुआ नजर आया। पुलिस ने इसे रोका। इसी दौरान लखविंदर ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया।



सीजेएम सांबा अजय गुप्ता ने कहा कि आरोपी ने कोरोना योद्धाओं को ड्यूटी करने से रोका है। साथ ही इस समय खतरनाक बीमारी से जूझ रहे लोगों को आराम देने की कोशिशों को नाकाम करने की कोशिश की है। यदि आरोपी को जमानत दे दी गई तो इससे कोरोना योद्धाओं का हौसला टूटेगा। इन दलीलों के मद्देनजर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

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