श्रीनगर के डीसी शाहिद चौधरी ने बताया कि जो भी बाजार कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं वो खुल सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब दुकानदार सही से एसओपी का पालन करें। श्रीनगर के 88 कंटेनमेंट जोन में कोई भी मार्केट खोलने की अनुमति नहीं है। एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि विशेष टीमों का गठन किया गया है जो दिन में कई इलाकों में जाकर औचक निरीक्षण करती हैं।