लेह। लद्दाख प्रशासन ने दिव्यांगजनों के लिए सरकारी व निजी बसों में यात्री किराये में 50 फीसदी की छूट दी है। परिवहन विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार यह छूट राज्य सड़क परिवहन निगम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में संचालित निजी परिवहन संचालकों पर लागू होगी।
पात्र व्यक्तियों को लद्दाख के समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी वैध विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र साथ रखना आवश्यक होगा। यह रियायत वैध यूआईडीआईडी कार्ड प्रस्तुत करने पर ही मिलेगी। अनिवार्य किया गया है कि लद्दाख में पंजीकृत सभी स्टेज कैरिज वाहनों में दिव्यांगजनों के लिए दो सीटें आरक्षित होंगी। कोई पात्र यात्री ट्रेन में मौजूद नहीं है तो आरक्षित सीटों पर अन्य यात्री बैठ सकेंगे लेकिन दिव्यांग के ट्रेन में चढ़ने पर सीट खाली करनी होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि यात्रा के दौरान व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल या अन्य गतिशीलता उपकरण ले जाने के लिए किसी भी दिव्यांग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। संवाद