केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि न्याय तक पहुंच हर व्यक्ति का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए अदालतें लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि आम आदमी को उसके दरवाजे पर न्याय मिल सके। वह जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण श्रीनगर की ओर से अनंतनाग के अस्तनमार्ग (धारा) में आयोजित विधिक सेवा और जागरूकता शिविर में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि निवासियों को पेयजल, जल निकासी, सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अधिकार है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया जनपहुंच कार्यक्रम लोगों से उनके मुद्दों को हल करने हेतु सीधे संपर्क करने के लिए एक खिड़की प्रदान करता है। सरकार चाहती है कि जम्मू-कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो और इस संबंध में कई पहल की जा रही है।
बागवानी, स्वास्थ्य, राजस्व, कृषि, युवा सेवा और खेल श्रम विभाग, वन और डीएलएसए श्रीनगर सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टालों को स्थापित किया गया, जिसमें उनके संबंधित विभागों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। रिजिजू ने प्रत्येक स्टाल का दौरा कर प्रत्येक विभाग की गतिविधियों का प्रत्यक्ष अनुभव लिया। शिविर में न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे कार्यकारी अध्यक्ष जम्मू-कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण, प्रदेश के कानून सचिव अचल सेठी और अन्य लोग उपस्थित थे।
लाभार्थियों को प्रमाणपत्र व सहायता सामग्री वितरित
शिविर में कई कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र तथा अन्य सहायता सामग्री वितरित की गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थियों को 15 व्हील चेयर, 15 श्रवण सहायता, 16 विवाह सहायता, सब्सिडी दर पर 01 बोरवेल का वितरण किया।
बागवानी विभाग द्वारा 50000, राजस्व विभाग द्वारा 35 अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र और 50 अधिवास प्रमाण पत्र, कृषि विभाग द्वारा 01 ट्रैक्टर, 01 टिलर, बीज, मशरूम और ताजी सब्जियां, युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा पंजीकृत क्लबों को 20 खेल किट, 8 को वित्तीय सहायता, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 50 जॉब कार्ड, 25 गोल्डन कार्ड, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के बेसलाइन टेस्ट और टीकाकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण श्रीनगर द्वारा 15 मामलों में कानूनी सहायता प्रदान की गई।