नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे शिक्षक वलायत हुसैन को प्रिंसिपल सेशन जज पुंछ जफर हुसैन बेग की अदालत ने अभियोजन की विफलता के कारण आरोप से बरी कर दिया।
अभियोजन केस के अनुसार उक्त शिक्षक ने अपने ही स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल के स्टोर रूम में सुबह आठ बजे दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को घटना के बारे न बताने की धमकी दी।
आरोपी ने 5-6 दिनों के बाद फिर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। 2-3 बार यह हरकत होने पर छात्रा गर्भवती हो गई। शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आरपीसी की धारा 376 के तहत 11 जून 2014 को आरोप तय हुए।