कठुआ में नाबालिग से रेप और हत्याकांड के एक गवाह पर क्राइम ब्रांच केस दर्ज करने की तैयारी कर चुका है। अजय कुमार उर्फ अज्जू ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना स्टेटमेंट रिकार्ड कराया था। हालांकि, बाद में वह गवाही से मुकर गया।
पठानकोट जिला सेशन जज ने अजय कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही यह भी पूछा कि क्यों न आप पर 479 बी के तहत केस दर्ज हो। यह धारा तब लगाई जाती है, जब कोई 164 ए के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना स्टेटमेंट रिकार्ड करवाए और इसके बाद मुकर जाए।
27 फरवरी 2018 को अजय ने प्रवेश कुमार उर्फ मन्नू के खिलाफ बयान रिकार्ड कराए थे। प्रॉसीक्यूशन की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की गई थी कि अजय पर कार्रवाई की जाए।