जम्मू। सामाजिक कल्याण विभाग की तीन योजनाओं का लाभ अब आधार कार्ड होने पर ही मिलेगा। लाडली बेटी, शादी सहायता योजना और इंटिग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी योजना के तहत व्यक्तिगत तौर पर मान्य लाभार्थी को अपना आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम 2016 की सेक्शन 7 के तहत शुक्रवार को विभाग ने इसे लेकर तीन अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की। लाभ लेने वालों को इसमें कोई हेराफेेेरी का सामना न करना पड़े, इसलिए विभाग ने यह फैसला किया है।
विभाग की प्रधान सचिव शीतल नंदा ने कहा कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए बहुत से दस्तावेज देने से अच्छा है कि एक पहचान दी जाए। इससे योजना का लाभ लेने में सरकारी वितरण प्रक्रियाओं का सरलीकरण होगा, पारदर्शिता और दक्षता आएगी और लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करके एक सुविधाजनक और सहज तरीके से सीधे अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए यदि किसी ने खुद को आधार से नहीं जोड़ा है, तो वह आधार से जुड़ने का आवेदन करे।