गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरके गोयल की ओर से जारी आदेश में आरक्षण को लागू किया गया है। आरक्षण के लिए योग्य उम्मीदवारों के न होने पर अगले वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया जाएगा। आदेश के तहत पुलिस अधिनियम, 1983 की सब सेक्शन (3), सेक्शन 43, नियम 172 जम्मू कश्मीर पुलिस नियम, 1960 के तहत विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए आरक्षण को लागू किया गया है।
इससे पहले पुलिस भर्तियों में पदों की उपलब्धता के हिसाब से महिला उम्मीदवारों को लाभ दिया जा रहा था। लेकिन नई व्यवस्था में गैर राजपत्रित पदों की सभी भर्तियों के लिए 15 प्रतिशत सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। इससे विभाग में विभिन्न तरह के महिला विंग को मजबूती मिलेगी।
महिला पुलिसकर्मियों की कमी होगी दूर
कोटा मिलने से महिला कर्मियों की कमी को काफी हद तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा समय में पुलिस स्टेशनों, थानों आदि पुलिस विंगों में महिला कर्मियों की भारी कमी है। पुलिस में भर्ती की नई व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।