श्रीनगर। प्रधान सत्र न्यायाधीश कुलगाम एजाज अहमद खान ने नशीला पदार्थ बरामदगी के मामले में चार को 12 वर्ष का कारावास सुनाया है। साथ ही प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। दोषियों में मोहम्मद असलम वार निवासी अरवानी बिजबिहाड़ा, महराजुद्दीन वानी निवासी नौपोरा खरपोरा, वकार अहमद डार निवासी पदशाही बाग श्रीनगर और बिलाल अहमद हंजी निवासी खरपोरा शामिल हैं।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एजाज अहमद खान ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कहा कि सजा निर्धारित करते समय अदालत को बढ़ती और शामिल घटक परिस्थितियों को ध्यान में रखना होता है। उन्होंने कहा कि बढ़ती परिस्थितियां उन पदार्थों की मात्रा हैं जो बरामद हुए हैं। दोषियों को जिस स्थिति में अवैध पदार्थ ले जाते हुए पकड़ा गया, वह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने कहा कि दोषी 46 बोतल साइकोट्रॉपिक के साथ पकड़े गए थे। इसके अतिरिक्त, दोषियों के पास 130 ग्राम चरस भी बरामद हुआ।
न्यायाधीश ने दोषियों की तरफ से कम सजा देने की अपील पर विचार करते हुए कहा कि मादक पदार्थों के मामले समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इसलिए समाज के हित को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करना आवश्यक है।