श्रीनगर। श्रीनगर की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को दो भाइयों की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों पर कई लोगों को जमीन खरीदने के नाम पर ठगने और धोखाधड़ी करने का आरोप है।
याचिका को खारिज करते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर आदिल मुश्ताक अहमद ने टिप्पणी की कि “यह एक करोड़ों का घोटाला प्रतीत होता है, जिसमें ईमानदार खरीदारों को आकर्षक विज्ञापनों के जरिए जमीन खरीदने के लिए लालच दिया गया।” मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अदालत ने कहा, “मुझे यह उचित राय है कि यह सामान्य नियम से अपवाद लागू करने का उपयुक्त मामला है।” अदालत ने मल्ला बाग, इलाही बाग, श्रीनगर के निवासी शेख गुलाम जिलानी और शेख शौकत अहमद द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया।