जम्मू। लद्दाख प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) के तहत समन सेवा नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इसके तहत पुलिस अधिकारी की तरफ से व्यक्तिगत रूप से समन की तामील की जाएगी। हर पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर बनाना होगा। इसमें समन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विवरण दर्ज किया जाना होगा, जिसमें पता, ईमेल और फोन नंबर शामिल होगा। इसके अलावा अब समन को व्यक्तिगत मैसेजिंग एप या ईमेल के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जा सकता है, बशर्ते उस पर कोर्ट की मुहर हो। ये नियम 2024 के पिछले एसओ 50 की जगह लेते हैं।
संपत्ति को संभालने के लिए नए नियम जारी किए
जम्मू। लद्दाख प्रशासन ने जांच, पूछताछ या सुनवाई के दौरान संपत्ति को संभालने के लिए नए नियम पेश किए हैं। नियमों के अनुसार, अदालतों या मजिस्ट्रेटों को संपत्ति प्रस्तुत किए जाने के 14 दिनों के भीतर उसका विवरण तैयार करना होगा। ये नियम तुरंत प्रभावी हो गए हैं। पहले के दिशा-निर्देशों की जगह लेंगे और पिछले आदेश के तहत की गई सभी कार्रवाइयों पर लागू होंगे।