श्रीनगर। मध्य कश्मीर के बड़गाम ज़िले की एक अदालत ने 2002 के हत्या मामले में हिज्ब प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ उद्घोषणा जारी की। बडगाम के प्रमुख सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश भगत ने एक महीने के भीतर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश पुलिस स्टेशन बडगाम में दर्ज केस में पारित किया गया है। बता दें कि आदेश संबंधी नोटिस सलाहुद्दीन के घर और जामिया मस्जिद बडगाम में दीवार पर लगाए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि आरोपी की पहचान मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सलाहुद्दीन निवासी बानपोरा, सोइबुग, बडगाम के रूप में हुई है, जो घटना के बाद से गिरफ्तारी से बच रहा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि वह वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में रह रहा है। जांच अधिकारी और संबंधित एसएचओ ने बयान प्रस्तुत कर पुष्टि की कि अथक प्रयासों के बावजूद सलाहुद्दीन को घाटी में नहीं पाया जा सका, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई।
उद्घोषणा नोटिस में कहा गया है कि अदालत ने पाया कि आरोपी की लगातार अनुपस्थिति के कारण पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में देरी हो रही है। सलाहुद्दीन को एक महीने का समय दिया है। वह अदालत के समक्ष खुद को पेश करे, ऐसा न करने पर उचित प्रक्रिया के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।