अवंतीपोरा। अवंतीपोरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दो व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर शराब के नशे में गलत आचरण करने के लिए सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई।
दोनों व्यक्तियों की पहचान गोहर हिलाल भट निवासी ख्रेव, मुख्तार सिंह निवासी पंथाचौक, श्रीनगर के रूप में हुई है। घटना आठ अप्रैल की है। पुलिस पोस्ट टोल प्लाजा ने नियमित गश्त के दौरान दोनों को राहगीरों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पाया।