सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायालय सांबा ने विजयपुर थाना में दर्ज वर्ष 2018 के एनडीपीएस मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। पुलिस ने 14 मार्च 2018 को विजयपुर चौक पर वाहन जांच के दौरान आरोपी दलविंदर सिंह निवासी अबताल, रामगढ़ के ट्रक से 3.5 किलो चूरा पोस्त (भुक्की) बरामद करने का दावा किया था।
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि जांच में एनडीपीएस अधिनियम के कई अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। मौके पर एफएसएल फॉर्म नहीं भरा गया, सीलिंग प्रक्रिया और जब्त सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा प्रमाणित नहीं की जा सकी। मालखाना रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं किए गए और घटनास्थल की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी नहीं कराई गई। नमूने एफएसएल भेजने में हुई देरी का भी संतोषजनक कारण नहीं बताया गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद शर्मा ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के कब्जे से मादक पदार्थ की बरामदगी संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। इसके आधार पर आरोपी को बरी करते हुए जब्त मादक पदार्थ को अपील अवधि के बाद नष्ट करने के निर्देश दिए गए।