सांबा। हेरोइन बरामदगी के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय सांबा ने आरोपी को जमानत दे दी है। यह मामला थाना रामगढ़ में आरोपी सर्वजीत सिंह निवासी रामनगर जिला उधमपुर के खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित है।
पुलिस के अनुसार 12 मार्च 2026 को आरोपी को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह पैदल जा रहा था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से करीब 15.58 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि बरामद मात्रा व्यावसायिक श्रेणी में नहीं आती और एफएसएल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। वहीं अभियोजन पक्ष ने नशे के बढ़ते खतरे का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बरामद मात्रा 250 ग्राम की व्यावसायिक सीमा से काफी कम है, इसलिए सख्त प्रावधान लागू नहीं होते। साथ ही आरोपी लंबे समय से हिरासत में है और ट्रायल में देरी संभव है।
इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी और निर्देश दिया कि वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा हर सुनवाई में उपस्थित रहेगा।