सांबा। चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सांबा की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए जुर्माना और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है।
पुलिस की ओर से प्रस्तुत चालान के अनुसार सांबा थाने में वर्ष 2025 में आरोपी संजीव कुमार निवासी अवताल काटलां सांबा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान घायल शख्स शुभम ललोत्रा और आरोपी ने अदालत में आपसी समझौते की संयुक्त अर्जी पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर समझौते को स्वीकार करते हुए धारा के तहत आरोपी को आरोप से बरी कर दिया।
बीएनएस और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत ने आरोपी को बीएनएस के तहत 800 रुपये और मोटर वाहन अधिनियम के तहत 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय उठने तक की साधारण कारावास की सजा भी दी गई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने स्वेच्छा से अपराध स्वीकार किया है और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था।