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Jammu News: कोर्ट ने ठगी का पैसा पीड़िता को वापिस लौटाने के दिए आदेश

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सांबा। जिले के सीमावर्ती इलाके की महिला से ठगी के मामले में कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने पीड़ित को ठग के सीज किए खाते से पैसा वापस लौटाने के आदेश दिए हैं।
मामला सांबा थाना अधिकार क्षेत्र का है। सीमावर्ती राजपुरा तहसील की चिल्यारी खुर्द गांव की महिला इस समय दरसोपुर मीरां साहिब में रहती है। महिला ने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर 18 फरवरी 2025 को शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें बताया था कि एक अनजान व्यक्ति ने फोन पर उसे मैसेज भेजकर कहा कि उसने गलती से उसके खाते में 15000 रुपये डाल दिए हैं। महिला उसके अकाउंट में पैसे वापस डाल दे। महिला ने शिकायत में कहा कि उसने ठग की बातों में आकर उसके खाते में पैसे डाल दिए। इसके बाद उसे पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है। महिला की शिकायत पर साइबर सेल सांबा ने उक्त ठग के खाते को बैंक और पैसा ट्रांसफर करने वाली कंपनी की मदद से सीज़ करवा दिया। मुंसिफ कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने साइबर सेल सांबा को आदेश दिया कि ठगी की शिकार हुई महिला को ठग के सीज़ किए खातों से पैसा बरामद कर पीड़ित को वापस दिया जाए।
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पिछले वित्त वर्ष में देशभर में 177 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

देश में बड़ी आबादी ऑनलाइन पेमेंट पर निर्भर हो चुकी है। इसी के साथ साइबर ठग भी ठगी के नए-नए तरीकों के साथ लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं।बीते एक वर्ष में देशभर में क्रेडिट कार्ड, एटीएम/डेबिट कार्ड्स और इंटरनेट बैंकिंग की श्रेणी में फ्रॉड की वजह से पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 177 करोड़ रुपये की ठगी लोगों के साथ हो चुकी है।
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ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए बरतें सुरक्षा उपाय
ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए उपभोक्ताओं को सतर्क रहने और जागरूकता बरतने की आवश्यकता है। संदिग्ध लिंक, अनजान ईमेल या मैसेज पर क्लिक न करें। सुरक्षित वेबसाइटों का इस्तेमाल करें और अपने ऑनलाइन खातों में दो-कारक प्रमाणीकरण को सक्रिय करें। किसी अनजान व्यक्ति द्वारा फोन या मैसेज की पहले पड़ताल करें।
हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें शिकायत
अगर आप ठगी का शिकार होते हैं, तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या स्थानीय साइबर सेल में शिकायत दर्ज करें।
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